(अर्जित अवकाश) EL क्या है? | (अर्जित अवकाश) EL से सम्बंधित नियम क्या हैं?

(अर्जित अवकाश) EL क्या है? | What is Earn Leave

EL का फुल फॉर्म  Earn Leave होता है। इसको Earn Leave इसलिए कहते हैं क्योकिं यह अवकाश किसी भी कर्मचारी को स्वतः ही नही मिलते बल्कि यह कर्मचारी द्वारा कमायी जाती हैं।

अर्जित अवकाश स्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार के सरकारी सेवकों को देय है।  प्रत्येक कलैन्डर वर्ष में 31 दिन का अर्जित अवकाश देय होता है।

पहली छमाई में जनवरी से जून तक 16 दिन तथा दूसरी छमाई में जुलाई से दिसम्बर तक 15 दिन का अवकाश जमा किया जायेगा।

अर्जित अवकाश की गणना की प्रक्रिया | How to calculate EL

अवकाश का हिसाब लगाते समय दिन के किसी अंश को निकटतम दिन पर पूर्णांकित किया जाता है,  ताकि अवकाश का हिसाब पूरे दिन के आधार पर रहे।

किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने पूरे सेवा काल में केवल 300 दिन का अर्जित अवकाश, अवकाश खाते में अर्जित किया जा सकता है।

नियुक्ति होने पर प्रथम छमाही में सेवा के प्रत्येक पूर्ण कैलेण्डर मास के लिए 2.5 दिन प्रतिमास की दर से अवकाश पूर्ण दिन के आधार पर जमा किया जाता है।

इसी प्रकार मृत्यु सहित किसी भी कारण से सेवा से मुक्त होने वाली छमाही में सेवा में रहने के दिनांक तक की गई सेवा के प्रत्येक पूर्ण कैलेण्डर मास के लिए 2.5 दिन प्रतिमास की दर से पूरे दिन के आधार पर अवकाश देय होता है।

अर्जित अवकाश स्वीकृति आदेश में अतिशेष अवकाश इंगित किया जायेगा।

अवकाश लेखाः

अर्जित अवकाश के सम्बन्ध में सरकारी सेवकों के सेवा पुस्तिका में अवकाश लेखे प्रपत्र-11 घ में रखे जाते हैं।

एक समय पर अर्जित अवकाश की अधिकतम सीमाः

1- यदि सम्पूर्ण अवकाश देश के अन्दर व्यतीत किया जा रहा हो, उस स्थिति में 120 दिन

2- यदि सम्पूर्ण अवकाश भारतवर्ष के बाहर व्यतीत किया जा रहा हो, उस स्थिति में 180 दिन

अर्जित अवकाश में अवकाश वेतनः

अवकाश काल में सरकारी सेवक को अवकाश पर प्रस्थान के ठीक पहले प्राप्त होने वाले वेतन के बराबर अवकाश वेतन प्राप्त होता है।

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