Maternity leave या मातृत्व (प्रसूति) अवकाश स्थायी अथवा अस्थायी महिला सरकारी सेवकों को निम्न दो अवसरों पर निर्धारित शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है।
1- प्रसूति के मामलों मेंः
- प्रसूतावस्था पर अवकाश प्रारम्भ होने के दिनांक से 180 दिन तक।
- अन्तिम बार स्वीकृत प्रसूति अवकाश के समाप्त होने के दिनांक से दो वर्ष व्यतीत हो चुके हों, तभी प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।
- यदि किसी महिला सरकारी सेवक के दो या अधिक जीवित बच्चे हो तो उसे प्रसूति अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता है, भले ही उसे अवकाश अन्यथा देय हो।
2- गर्भपात के मामलों में
- गर्भपात के मामलों में जिसके अन्तर्गत गर्भस्राव भी है, प्रत्येक अवसर पर 6 सप्ताह तक
- अवकाश के प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्राधिकृत चिकित्सक का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया हो
- अब गर्भपात व गर्भस्राव के मामलों में अनुमन्य मातृत्व अवकाश तीन से अधिक बार भी स्वीकृत किया जा सकता है।
- प्रसूति अवकाश को किसी प्रकार के अवकाश लेखे से नहीं घटाया जाता है तथा अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ मिलाया जा सकता है।
अवकाश वेतन
प्रसूति अवकाश की अवधि में अवकाश पर प्रस्थान करते समय प्राप्त डयूटी वेतन के बराबर अवकाश वेतन अनुमन्य होता है।