राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

पात्रताः

  • आवेदिका की वार्षिक आय 46080 रूपये से कम हो।
  • मृतक की आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच हो।

लाभः

इस योजना में पात्र आवेदिका को 30000 रूपये की अनुदान राशि प्राप्त  होती है।

आवश्यक दस्तावेजः

  • आवेदिका का 01 फोटो।
  • आवेदिका के आधार कार्ड की फोटो कॉपी।
  • आवेदिका के आय प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी।
  • आवेदिका के बैंक पास बुक की फोटो कॉपी।
  • आवेदिका के पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी।
  • आवेदिका के पति के आधार कार्ड की फोटो कॉपी।

नोटः

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का आवेदन पत्र ऑनलाइन कराने के पश्चात कार्यालय तहसीलदार के यहां जमा करें। इस योजना के आवेदन पत्र की जांच लेखपाल स्तर से करायी जाती है।

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