दिव्यांग/विकलांग पेंशन योजना

दिव्यांग/विकलांग पेंशन योजना

दिव्यांग/विकलांग पेंशन योजना

पात्रताः

  • आवेदक की आयु 18 वर्ष पूर्ण या उससे अधिक हो।
  • आवेदक की वार्षिक आय 46080 रूपये से कम हो।
  • आवेदक की विकलांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो।

लाभः

इस योजना में पात्र लाभार्थी को 500 रूपये प्रतिमाह की पेंशन मिलती है।

आवश्यक दस्तावेजः

  • आवेदक का 01 फोटो।
  • आवेदक के आधार कार्ड की फोटो कॉपी।
  • आवेदक के आय प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी।
  • आवेदक के बैंक पास बुक की फोटो कॉपी।
  • आवेदक के विकलांग प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी।

नोटः

दिव्यांग (विकलांग) पेंशन हेतु आवेदन ऑनलाइन कराना होता है। आवेदन पत्र ऑनलाइन कराने के पश्चात ग्राम सचिव की जाँच रिपोर्ट लगवाने के पश्चात हार्डकॉपी कार्यालय- जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी (विकास भवन) बिजनौर में जमा करें।

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