DFO फुल फॅार्म इन हिन्द | DCF फुल फॅार्म |

D.F.O

DFO फुल फॅार्म इन हिन्दी एवं  DFO के कार्य और शक्तियाॅं

DFO का फुल फॅार्म:  D.F.O  की फुल फॅार्म होती है  डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर  (Divisional Forest Officer)

DCF का फुल फॅार्म: D.C.F की फुल फॅार्म होती है  Deputy  Conservator of Forests

DFO फुल फॅार्म

DFO के बारे में | About the DFO

उप वन संरक्षक या प्रभागीय वन अधिकारी भारतीय वन सेवा का एक बहुत ही जिम्मेदार पद है। यह दोनो एक ही पद है किसी-किसी राज्य में D.C.F को D.F.O भी कहा जाता है। 

जव यह पद किसी IFS अधिकारी के पास होता है तो इसे Deputy  Conservator of Forests  कहा जाता है।

 उप वन संरक्षक को एक प्रभाग के प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधक माना जाता है। एक उप वन संरक्षक को लोगों के हित के लिए वन संसाधनों का संरक्षण करना  चाहिए व साथ ही वन प्रभाग के अन्दर सभी अधीनस्थ कर्मचारियों का नेतृत्व व नियंत्रण करना चाहिए।

 उप वन संरक्षक राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के वन, पर्यावरण और वन्यजीव संबंधी कार्यों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। उप वन संरक्षक के द्वारा वन विभाग के कंजर्वेटर आफ फारेस्ट को रिपार्ट की जाती है।

डी.सी.एफ या डी.एफ.ओ का ग्रेड  जिले में  पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी के समकक्ष होता है। जंहा किसी भी जिले में  पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी का कार्य कानून व्यवस्था, शांति और सरकार द्वारा चलायी जा रही जनहित की योजनाओं को लागू कराना हैं वहीं एक उप वन संरक्षक का महत्व वहां बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जहां वन क्षेत्र बहुत ज्यादा है और वहां की जनजातियां जंगलों पर निर्भर रहती हैं।

उप वन संरक्षक के कार्यः Duties of DFO

1- एक D.F.O को सभी शक्तियां भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत प्रदत्त की गयी है।

2- D.F.O अपने प्रभाग में किसी भी वाहन को वन अधिनियम के विरूध कार्य करने पर जब्त कर सकते हैं तथा वन्य जीवों पर होने वाले अपराध को रोकने के लिए कार्य करते हैं। किसी व्यक्ति के अपराध में लिप्त पाये जाने पर वह उस पर कार्यवाही भी कर सकते हैं।

3– D.F.O अपने प्रभाग में वन सम्पदा की रक्षा करते है। संरक्षित प्रजाति के पेड़ और वन क्षेत्र में पेड़ो के कटाई पर रोक लगाते हैं।

4- D.F.O वन अधिकार अधिनियम के तहत जिला स्तरीय समिति के सदस्य होते हैं। वह सरकारी विभागो को वन भूमि हस्तांतरण की कार्यवाही को प्रभागीय स्तर पर देखता है।

5- D.F.O एक अर्ध न्यायिक अधिकारि के रूप में किसी मामले पर फैसला कर सकता हैं जिसके निर्णय को केवल सत्र न्यायाधीश की अदालत में चुनौती दी जा सकती है।

6- D.F.O किसी वन उपज के अनधिकृत रूप से रखे होने पर घर के लिए खोज वांरट जारी कर सकता है।

7- D.F.O डिपो को पंजीकृत कर सकता है और ट्रांजिट परमिट जारी कर सकता है।

8- D.F.O वन्य जीवों की चोट या हानि से ग्रसित व्यक्ति के लिए मुआवजे की रकम जारी कर सकता है।

जिलाधिकारी का वेतन  और  शक्तियों के बारें में जानने के लिए पढ़ेः click here

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