(CCL) Child Care Leave क्या है? | बाल्य देखभाल अवकाश क्या है?
महिला सरकारी सेवक को सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम 730 दिनों का (CCL) Child Care Leave बाल्य देखभाल अवकाश, प्रसूति अवकाश की शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य होगा।
यह अवकाश महिला कर्मचारी को कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे बीमीरी तथा परीक्षा आदि में देखभाल हेतु दिया जाता है।
बाल्य देखभाल अवकाश (CCL)से सम्बंधित शर्तें एवं प्रतिबन्ध
1- (CCL) बाल्य देखभाल अवकाश, महिला कर्मचारी को केवल संतान की 18 वर्ष की आयु होने की अवधि तक देय है।
2- गोद ली गयी संतान के सम्बन्ध में भी यह अवकाश देय होगा।
3- सम्बन्धित महिला कर्मचारी के अवकाश लेखे में उपार्जित अवकाश देय होते हुए भी बाल्य देखभाल अवकाश(CCL) अनुमन्य होगा।
4- बाल्य देखभाल अवकाश(CCL) को एक कलैण्डर वर्ष के दौरान तीन बार से अधिक नहीं दिया जायेगा।
5- बाल्य देखभाल अवकाश(CCL) को 15 दिनों से कम के लिए नहीं दिया जायेगा।
6- बाल्य देखभाल अवकाश(CCL) को साधारणतया परिवीक्षा अवधि के दौरान नहीं दिया जायेगा, ऐसे मामलों को छोड़कर जहाँ अवकाश देने वाला प्राधिकारी परिवीक्षार्थी की बाल्य देखभाल अवकाश की आवश्यकता के बारे में पूर्ण रूप से संतुष्ट न हो।
इसे भी सुनिश्चित किया जायेगा कि परिवीक्षा अवधि के दौरान अवकाश दिया जा रहा है तो इस अवकाश की अवधि कम से कम हो।
7- बाल्य देखभाल अवकाश(CCL) को अर्जित अवकाश के समान माना जायेगा और उसी प्रकार से स्वीकृत किया जायेगा।