मुख्यमन्त्री सामूहिक विवाह योजना
पात्रताः
- आवेदक की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से कम हो।
- वर (लड़का) की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक हो।
- वधु(कन्या) की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो।
- आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी हो।
लाभः
इस योजना में पात्र लाभार्थी को 35000 रूपये लाभार्थी के बैंक खाते में प्रेषित किये जाते हैं। लाभार्थी को 10 हजार रूपये की सामग्री(पायल, बिछुए, बर्तन, कपड़े आदि) दी जाती है। 6000 रूपये प्रति जोड़ा कार्यक्रम व्यवस्था में खर्च किये जाते हैं। मुख्यमन्त्री सामूहिक विवाह योजना में प्रति जोड़ा 51000 रूपये की धनराशि व्यय होती है।
आवश्यक दस्तावेजः
- आवेदिका के पिता का आधार कार्ड की फोटो कॉपी।
- आवेदिका के पिता का आय प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी।
- वर व कन्या के 03-03 फोटो।
- वर व कन्या के आधार कार्ड की फोटो कॉपी।
- कन्या(वधु) का जाति प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी।
- कन्या(वधु) का बैंक पास बुक की फोटो कॉपी।
नोटः
यह योजना ऑफलाइन योजना है। इस योजना का आवेदन पत्र ग्राम पंचायत सचिव की जांच रिपोर्ट के पश्चात कार्यालय- खण्ड विकास अधिकारी में जमा करें।